आपदा की गलत सूचना प्रसारित करने वाले पर मुकदमा दर्ज
- आपदा प्रबंधन सचिव ने लिया धारचूला मामले का संज्ञान
-धारचूला में पुल बहने तथा झील बनने की गलत सूचना की थी प्रसारित
देहरादून, 13 जुलाई (हि.स.)। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने आपदा को लेकर भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। धारचूला तहसील के कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने और झील बनने की गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सचिव ने सभी जिला के अधिकारियों को आपदा को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शुक्रवार शाम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म में धारचूला तहसील स्थित कुलागाड़ में बादल फटने से पुल टूटने और झील बनने की सूचना प्रसारित हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट किया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इस घटना को लेकर जानकारी जुटाई तो यह सूचना गलत पाई गई। उन्होंने बताया कि भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आपदाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करता है तो दोष सिद्ध होने पर एक साल की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसी सूचनाएं प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने विभिन्न बांधों के सायरनों की नियमित तौर पर टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / वीरेन्द्र सिंह
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