विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकेंगे

विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकेंगे
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विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकेंगे


गोपेश्वर, 12 जून (हि.स.)। बदरीनाथ विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के आय-व्यय के लिये बैंक खाता खोलने और संदेहजनक लेन-देन की निगरानी को लेकर बुधवार को कोषाधिकारी कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव में उम्मीदवार की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है।

मुख्य कोषाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता खोलने की प्रक्रिया में विलम्ब न करने तथा खाता खोलने के लिए बैंक शाखाओं में अलग काउंटर खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के लिए खोले गये खाते के साथ ही उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट को तत्काल चेक बुक भी मुहैया कराएं। उन्होंने सभी बैंकों से संदेहजनक लेन-देन की दैनिक सूचना निर्वाचन कार्यालय को नियमित दिए जाने और आचार संहिता लागू के दौरान होने वाले लेन-देन की मुस्तैदी से निगरानी करते हुए संदेहास्पद लेनदेन की नियमित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही।

उन्होंने ने कहा कि एटीएम और अन्य बैंक शाखाओं के लिए कैश का परिवहन ऑनलाइन एप ईएसएमएस के माध्यम से करने के निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। ईएसएमएस संबंधी निर्देश मिलने पर एप की मैपिंग कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कैश परिवहन किया जाएगा। ऐसे में निर्देश प्राप्त होने तक पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार ही एटीएम और अन्य बैंक शाखाओं के कैश का परिवहन किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश/सत्यवान/वीरेन्द्र

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