लिव इन रिलेशनशिप में पहला पंजीकरण

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हल्द्वानी, 5 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब बिना शादी के भी लड़का और लड़की साथ रह सकते हैं। बस इसके लिए यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ऐसे ही एक जोड़े ने अपना लिव इन रिलेशनशिप के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है।

हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन हो गया है। एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी होती है। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने का काम शहरीय इलाके में नगर आयुक्त (रजिस्ट्रार) को दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता

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