नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
नैनीताल, 03 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं एफटीएससी सुधीर तोमर के न्यायालय ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपित बाला दत्त उर्फ विक्की पुत्र केशव दत्त निवासी ग्राम मल्ला घनेटा देघाट जनपद अल्मोड़ा की भारतीय न्याय संहिता के धारा 137(2), 65(1) एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दायर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पॉक्सो न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 15 मई 2026 को पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 13 मई 2026 की रात आरोपित व्यक्ति नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले गया। बाद में पुलिस ने पीड़िता को आरोपित की मोटरसाइकिल से बरामद किया। अभियोजन के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित उसे पतलोट होते हुए हल्द्वानी ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
उसने यह भी आरोप लगाया कि इससे लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व भी आरोपित ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण में शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने 20 जून 2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने पीड़िता की आयु, मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

