चुनाव की घोषणा के साथ जनपद में धारा 144 लागू

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चुनाव की घोषणा के साथ जनपद में धारा 144 लागू




हरिद्वार, 16 मार्च (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवम जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज निर्वाचन से जुड़े नोडल अधिकारियों तथा एआरओ की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने सभी कार्रवाइयां समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी से छोटी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जनपद निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। जनपद में धारा 144 लगे होने के कारण अब पब्लिक एकत्र होने वाले कार्यक्रमों यथा बर्थडे समारोह,शादी समारोह आदि के लिए भी संबंधित क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता में कोई नए टेंडर और काम प्रारंभ नहीं होंगे। पुराने कार्य प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, आईएएस ट्रेनी दीपक सेठ, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी, डीआरडीए परियोजना निदेशक केएन तिवारी, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चैहान, उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल चौहान सहित जनपद के सभी अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थानसमाचार/रजनीकांत/रामानुज

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