92 वर्षीय वृद्ध की लोहे की रॉड से पीट कर की गयी हत्या, आरोपित की जमानत खारिज
नैनीताल, 03 सितंबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने 92 वर्षीय शिवराज सिंह की हत्या के आरोपित दीवान महरा पुत्र स्व. बालम महरा निवासी घंघरेटी बेतालघाट का धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार आठ जुलाई को दीवान सिंह ने शिवराज सिंह के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान 12 जुलाई 2025 को उनकी मृत्यु हो गई। अभियोजन ने बताया कि दो गवाहों देव सिंह और मदन सिंह के बयान चश्मदीद के रूप में दर्ज हैं तथा विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण रक्तस्राव बताया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता और विवेचना जारी होने का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि वृद्ध व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला गंभीर एवं घातक प्रकृति का अपराध है। गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

