विवाह समारोह में गैस सिलेंडर पर एसओपी लागू, दो सिलेंडर की सीमा तय

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पौड़ी गढ़वाल, 09 अप्रैल (हि.स.)। विवाह समारोहों में गैस आपूर्ति को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए प्रशासन ने नई एसओपी लागू की है। इसके तहत किसी भी समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही दिए जाएंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए संबंधित कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड और आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद गैस एजेंसी को अस्थायी कनेक्शन जारी करने की संस्तुति भेजी जाएगी। समारोह के अगले दिन सिलेंडर वापस करना अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को व्यवस्थित और पारदर्शी सेवा मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह

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