रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

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हरिद्वार, 09 अप्रैल (हि.स.)। पथरी क्षेत्र के धनपुरा गांव में फर्जी चेक देकर 5 लाख 10 हजार 400 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला न्यायालय पहुंच गया है। प्रथम अपर सिविल जज (एसडी) हरिद्वार के न्यायालय के आदेश पर मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार धनपुरा निवासी मौ. वाजिम पुत्र नूरहसन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके ताऊ के लड़के राजा उर्फ वकील पुत्र नसीम ने निजी आवश्यकता बताकर उससे 5,10,400 रुपये उधार लिए थे और छह माह बाद रकम लौटाने का वादा किया था। आरोप है कि रकम लौटाने के बजाय आरोपित ने 5 जनवरी 2026 को यूको बैंक पदार्था शाखा का चेक दिया और निर्धारित तिथि पर बैंक में लगाने को कहा।

पीडि़त का आरोप है कि जब चेक 9 जनवरी को बैंक में लगाया गया तो 12 जनवरी को फंड इंसफिशिएंट की टिप्पणी के साथ वापस हो गया। इसके बाद आरोपित ने दोबारा चेक लगाने को कहा, लेकिन दूसरी बार भी चेक संदिग्ध बताते हुए बैंक ने लौटा दिया। बैंक अधिकारियों ने जांच में चेक को फर्जी बताया।

पीडि़त ने न्यायालय को बताया कि आरोपित ने बाद में स्वयं चेक को फर्जी बताते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त ने इस संबंध में चौकी फेरुपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत थाना पथरी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।पथरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजा उर्फ वकील पुत्र नसीम विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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