गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 90 अपराधियों को किया गया जिला बदर, 165 मामलों का निस्तारण

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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 90 अपराधियों को किया गया जिला बदर, 165 मामलों का निस्तारण


नैनीताल, 21 सितंबर (हि.स.)। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इस दिशा में कार्य करते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में 1 जनवरी से 15 सितंबर 2026 तक जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारियों के न्यायालयों में दर्ज मामलों में कार्रवाई की गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 399 वादों में से 165 का निस्तारण किया गया और 90 अराजक तत्वों के जिला बदर की कार्रवाई की गई।

जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के न्यायालय में कुल 162 वाद दर्ज हुए, जिनमें 98 का निस्तारण किया गया तथा 90 अराजक तत्वों को जिला बदर किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में 130 वादों में से 44 का निस्तारण हुआ और 86 वाद अवशेष रहे। वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में 107 वाद दर्ज हुए, जिनमें 23 का निस्तारण किया गया और 84 वाद अवशेष रहे।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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