कार्यग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ को किया गया निलंबित

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कार्यग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ को किया गया निलंबित


जयपुर, 26 दिसंबर (हि.स.)। निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर ने बताया कि नगर निगम, जयपुर (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक, कमल चन्द डाबोडिया को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण के किए आदेशित किया गया था। दूरभाष पर कार्यालय की एसआईआर टीम एवं सहायक निर्वाचक अधिकारी/सुपरवाईजर द्वारा बार-बार संबंधित कार्मिक को फोन के माध्यम से बीएलओ की ड्यूटी ज्वॉईन करने के बारे में कहने पर भी उक्त कार्मिक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी होने के बावजुद भी कार्यग्रहण नही किया गया है। कार्मिक द्वारा ना तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई एवं ना ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिक द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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