बिना लाइसेंस चल रही मिठाई निर्माण इकाई सीज कर की 275 किलो खाद्य सामग्री जब्त

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बिना लाइसेंस चल रही मिठाई निर्माण इकाई सीज कर की 275 किलो खाद्य सामग्री जब्त


बिना लाइसेंस चल रही मिठाई निर्माण इकाई सीज कर की 275 किलो खाद्य सामग्री जब्त


बिना लाइसेंस चल रही मिठाई निर्माण इकाई सीज कर की 275 किलो खाद्य सामग्री जब्त


जयपुर, 21 अगस्त (हि.स.)। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने शुक्रवार को जयपुर प्रथम क्षेत्र में कार्रवाई की। विभागीय टीम ने बिंदायका में बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र संचालित मिठाई निर्माण इकाई को सीज कर करीब 275 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की। वहीं, हीदा की मोरी स्थित घेवर निर्माण इकाई से करीब 150 किलोग्राम खराब और बदबूदार घेवर मिला, जिसे मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कराया गया। दोनों स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन और अभिहित अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने की।

खाद्य सुरक्षा दल ने शिवाड़ मोड़, बिंदायका स्थित प्रधान स्वीट्स एंड कैटर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि फर्म की ओर से आवश्यक खाद्य अनुज्ञा पत्र के बिना मिठाई, मावा और पनीर आदि के निर्माण के लिए अवैध रूप से निर्माण इकाई संचालित की जा रही थी। टीम ने मौके से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और करीब 275 किलो खाद्य सामग्री सीज कर दी। खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते निर्माण इकाई को भी सीज कर दिया गया।

इसी क्रम में टीम ने हीदा की मोरी स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार की घेवर निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। यहां करीब 150 किलो घेवर खराब और बदबूदार हालत में मिला। इसे नियमानुसार नष्ट कराया गया। घेवर का नमूना भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। प्रतिष्ठान में मिली कमियों को लेकर संचालक को नोटिस जारी किया गया।

अभिहित अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावट, अवैध खाद्य निर्माण और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य कारोबारियों से आवश्यक खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर ही कारोबार संचालित करने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की गई है।

विभाग ने आमजन से भी खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और खाद्य अनुज्ञा संबंधी जानकारी जांचने की अपील की है। गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभाग को सूचना देने को कहा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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