सीनियर एडवोकेट को धमकी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश
जयपुर, 22 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग सेंटरों के संचालन से जुड़े मामले में सीनियर एडवोकेट आरडी रस्तोगी को कोचिंग सेंटर मालिक की ओर से धमकी देने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे मामले में सख्त कार्रवाई करें।
सुनवाई के दौरान पूर्व सॉलिसिटर जनरल व सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार सहित कई सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि एक कोचिंग सेंटर के मालिक रघुवीर सिंह डागुर ने सीनियर एडवोकेट आरडी रस्तोगी सहित 10-बी स्कीम विकास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेन्द्र अग्रवाल और महासचिव गोपाल कुमार अग्रवाल को कथित रूप से गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दायर केस को वापस लेने के लिए कहा है। इस बारे में तत्काल ही डीजीपी, मुख्य सचिव ओर एसीएस होम को लिखित में सूचना दी थी। इसके अलावा डागुर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को बुलाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो 24 सितंबर को डीजीपी व सीएस को पेश होना होगा। अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि वे डीजीपी से निर्देश प्राप्त कर अदलत को बताए। जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने कुछ देर बाद ही अदालत को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बयान दर्ज कर लिए हैं। अदालत ने इस पर डीजीपी को जल्द व सख्त कार्रवाई के लिए कहा। मामले की आगामी सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

