राज्य में उपमुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं, फिर शपथ क्यों- डोटासरा

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राज्य में उपमुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं, फिर शपथ क्यों- डोटासरा


राज्य में उपमुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं, फिर शपथ क्यों- डोटासरा


जयपुर, 14 दिसंबर (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर के अलबर्ट हॉल पर मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण को लेकर गुरुवार को सवाल खड़ा किया है।

विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद शुक्रवार को विधायक दल के नेता के रूप में सांगानेर से विधायक सदस्य भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री तथा दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बारे में राजभवन की सूचना के बाद सरकारी स्तर पर निमंत्रण पत्र व विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए डोटासरा ने लिखा कल होने वाले कार्यक्रम के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान की धारा 163 व 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। जाहिर है कि राज्य में उपमुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं होता है।

उल्लखनीय है कि 2018 में कांग्रेस सरकार के गठन के समय अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल के बाहर ही हुआ था, इस दौरान गहलोत के साथ सचिन पायलट ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन सरकारी निमंत्रण में इसका कोई जिक्र नहीं था। तब भी सचिन पायलट के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए जाने पर भी सवाल उठे थे, और उपमुख्यमंत्री शब्द के इस्तेमाल को गैर संवैधानिक बताया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ईश्वर

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