राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ के लिए मिली जगह

राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ के लिए मिली जगह
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राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ के लिए मिली जगह


जोधपुर, 05 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण की खंडपीठ के राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ के लिए समुचित जगह उपभोक्ता भवन के पास ही उपलब्ध कराने के निर्देश पर जिला कलक्टर ने उपभोक्ता भवन के नीचे स्थित उप निदेशक अभियोजन जोधपुर संभाग को निर्देश दिए कि अभियोजन कार्यालय सहित सम्पूर्ण भूतल को अभियोजन भवन में सात दिन में शिफ्ट करें और भंडार शाखा को आदेश दिया कि उपर्युक्त भूतल की सुपुर्दगी लेकर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को सुपुर्द करें।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर गत सुनवाई को बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि अभियोजन कार्यालय के लिए तीन मंजिला नव निर्मित अभियोजन भवन में उप निदेशक अभियोजन को शिफ्ट किया जाए ताकि नवगठित राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ जोधपुर को समुचित और पर्याप्त जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि जगह के अभाव में डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव, शीघ्र लिपिक और वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो अतिरिक्त पद पर सरकार की स्वीकृति के बावजूद नियुक्ति नहीं की जा रही है जिससे न्यायिक कार्रवाई में बाधा आने से प्रकरणों का निपटान देरी से हो पा रहा है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से यह कहे जाने पर कि नवनिर्मित अभियोजन भवन में पहले से ही बैठने की जगह कम पड़ रही है इसलिए उप निदेशक अभियोजन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता तब अधिवक्ता अनिल भंडारी ने न्यायालय को बताया कि अभियोजन भवन के दूसरे तल पर चल रहे चार अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाने से वहां पर्याप्त जगह है।

न्यायालय के निर्देश पर जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने अभियोजन भवन का मौका निरीक्षण किया और पाया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन जोधपुर संभाग का कार्यालय संचालित किए जाने का पर्याप्त स्थान है। उन्होंने संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि अपने कार्यालय सहित सम्पूर्ण भूतल पर संचालित कार्यालय को सात दिन में अभियोजन भवन में शिफ्ट करें और भंडार शाखा को सुपुर्द करें तथा भंडार शाखा प्रभारी को निर्देश दिए कि उपर्युक्त समस्त स्थल को राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ के अध्यक्ष को सात दिवस में सुपुर्द करें।

हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप

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