आरसीए के प्रशासक आईएस भास्कर ए सावंत को बदलने की मांग वाली एसएलपी खारिज

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आरसीए के प्रशासक आईएस भास्कर ए सावंत को बदलने की मांग वाली एसएलपी खारिज


जयपुर, 04 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस भास्कर ए सावंत को आरसीए के प्रशासक पद से बदलने की मांग वाली राजेन्द्र सिंह व नागौर जिला क्रिकेट संघ की एसएलपी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह उसके समक्ष उठाए गए सभी मुद्दो पर विचार कर निर्णय करे।

सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इन सभी मुद्दों की जांच करने और उन पर निर्णय करने में सक्षम है। इस एसएलपी में आरसीए के प्रशासक के तौर पर राजस्थान सरकार के गृह विभाग के एसीएस भास्कर ए. सावंत, की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही जिला क्रिकेट संघों को उनके समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रखे जाने पर भी एसएलपी में आपत्ति उठाई गई थी। इसमें कहा कि आरसीए में प्रशासक की जगह पर सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर सीजे को नियुक्त किया जाए। वहीं आरसीए के चुनाव व प्रशासनिक कार्यों के संबंध में भी अन्य निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान आरसीए प्रशासक की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भास्कर ए सावंत की नियुक्ति के बाद उनके व्यक्तिगत आचरण के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उनकी नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी को भंग करते हुए की थी और उनके प्रशासक रहते हुए आरसीए के चुनाव करवाए गए हैं। प्रशासक की ओर से दी गई दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में आरसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उठाए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आरसीए के चुनाव परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका में निर्णय होने तक रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

Livevns.news Desk
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