शेरगढ़ भाजपा विधायक राठौड़ पर एक और एफआईआर
जोधपुर, 5 मई (हि.स.)। शेरगढ़ से भाजपा विधायक बाबूसिंह राठौड़ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एसआई ने मामला दर्ज कराया है। जोधपुर के चामू थाने में दर्ज हुए मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी। इस मामले में चामू थाना एसएचओ ओमप्रकाश की ओर से एक मामला पहले से दर्ज है।
ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया- बीएसएफ जैसलमेर में तैनात एसआई विकास कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि 26 अप्रैल को उसकी ड्यूटी नाथडाऊ गांव के मतदान केंद्र पर लगी हुई थी। वहां कुछ मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र नहीं लेकर आए थे। उन्होंने मतदाताओं को अपनी फोटो आईडी लाने के लिए कहा था। इस पर वहां हंगामा शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में वहां पर विधायक बाबू सिंह भी आ गए और हंगामा करने लगे। जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे भीड़ की ओर से मेरे पर हमला करने का आभास हुआ। विधायक ने मेरे साथ बूथ पर अपमानजनक व्यवहार किया। इसके बाद वह जबरन बूथ के अंदर घुसे और पीठासीन अधिकारी बालू सिंह खींची से भी बदतमीजी की थी।
बाबू सिंह ने इस मामले को लेकर माफी भी मांगी थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीएसएफ जवान नशे थे। वे मतदान करने आ रहे ग्रामीणों को बेवजह रोक रहे थे।
आरोप सही पाए गए तो एक साल की सजा का है प्रावधान है
विधायक बाबू सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 504, 506, 186, 179, 132, 171 (ग) और 171 (एफ) में मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 171 के अनुसार, चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किया गया कृत्य करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। 171 एफ के तहत मतदान में अनुचित प्रभाव डालता है तो 1 साल की जेल का प्रावधान है। धारा 132 में किसी सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाना भी अपराध है। इसमें भी कारावास का प्रावधान है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह ने कहा- इस मामले की स्पष्ट जांच होगी, सच सामने आ जाएगा। जवान नशे में वोटिंग के दिन मतदाताओं से बदतमीजी कर रहा था। इसी का विरोध जताया था।
हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर
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