नए इनकम टैक्स प्रावधानों पर सेमिनार 29 को

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नए इनकम टैक्स प्रावधानों पर सेमिनार 29 को


जोधपुर, 26 मई (हि.स.)। आयकर विभाग की ओर से नये आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 मई को सुबह 11.30 बजे से पावटा सी रोड स्थित आयकर भवन के भूतल पर आयोजित होगा।

संयुक्त आयकर आयुक्त (रेंज-1) कंचनराम मीना ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य करदाताओं, पेशेवरों और आम नागरिकों को हाल ही में लागू हुए नए आयकर कानून की बारीकियों और बदलावों से अवगत कराना है। इस महत्वपूर्ण सेमिनार में आयकर विभाग जोधपुर के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 60 साल से अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 को निरस्त करते हुए नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया है। यह नया कानून एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता के अनुकूल बनाना है। नए कानून में पुराने अधिनियम के 819 अनुच्छेदों (सेक्शंस) को घटाकर 536 कर दिया गया है। इसके साथ ही, कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए स्पष्टीकरणों और परंतुकों को मुख्य पाठ में ही शामिल कर दिया गया है।

टैक्स ईयर जैसी नई शब्दावली और सरलीकरण

इस सेमिनार में विशेष रूप से नए अधिनियम के तहत किए गए ढांचागत बदलावों पर चर्चा की जाएगी। नए कानून में असेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) और प्रीवियस ईयर (पिछले वर्ष) जैसे शब्दों को हटाकर अब केवल टैक्स ईयर (कर वर्ष) की अवधारणा पेश की गई है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि नया अधिनियम कोई नया कर (टैक्स) नहीं लगाता है और न ही करदाताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है। इसका फोकस केवल कानूनी भाषा को सरल बनाने, व्याख्यात्मक विवादों को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन (वॉलेंटरी कंप्लायंस) को बढ़ावा देने पर है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

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