राजस्थान में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की खुली राह

राजस्थान में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की खुली राह
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राजस्थान में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की खुली राह


जयपुर, 17 जनवरी (हि.स.)। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जाने वाले सड़क एवं भवन निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री, वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को लगभग 5 हजार करोड़ की लागत के सात श्रेणियों के कामों को तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने के आदेश जारी कर दिए गए है।

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि इससे प्रदेश में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में चहुंमुखी विकास के पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1 हजार 300 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग, 812 करोड़ की लागत की सीआरआईएफ श्रेणी की सड़कें, लगभग 1 हजार 718 करोड़ लागत की राजस्थान राज्य उच्चमार्ग प्राधिकरण की सड़कें, लगभग 672 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों एवं 272 करोड़ की लागत के भवन निर्माण कार्यों सहित लगभग 5 हजार करोड़ की लागत के सड़कें एवं भवन निर्माण कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे।

इन सड़क परियोजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाएं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, केन्द्रीय सड़क आधारभूत निधी (सीआरआईएफ) एवं ऐसे कार्य जिनके निर्माण कार्य के पेटे सम्पूर्ण राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा करवाई जानी है एवं आंशिक अग्रिम राशि जमा करवाई जा चुकी है जैसे एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड, केयर्न ऑयल एंड गैस तथा वेदांता लिमिटेड शामिल हैं।

इसी तरह, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा साझा रूप से वित्त पोषित योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जारी भवन निर्माण कार्य, रेलवे के साथ लागत साझा आधारित परियोजनाएं तथा राजस्थान राज्य उच्च मार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात इन सात श्रेणियों के अंतर्गत जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के विरुद्ध लंबित उपापन प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने तथा जिन प्रकरणों में कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ सुनीता कौशल/संदीप

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