राजस्थान में 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर दो माह की रोक

WhatsApp Channel Join Now
राजस्थान में 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर दो माह की रोक


जयपुर, 07 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान में मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में असुरक्षित पाए गए 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों में असुरक्षित पाए गए खुले खाद्य पदार्थों के मामलों में 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सितंबर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में हुई जांच में कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए। इसके बाद विभाग ने इन उत्पादों के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रतिबंध आदेश जारी किया।

प्रतिबंधित उत्पादों में मनुबन, सर्वशुभ, दृष्टि, श्रीपार्श्व, भोग विनायक और यशवी सरस ब्रांड के घी, नंदी ब्रांड का हल्दी पाउडर, चना दाल, काजू, सनफीस्ट आटा नूडल्स, हनुमान ब्रांड का मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल तथा डायरेक्टर ब्रांड का पान मसाला शामिल है।

विभाग के अनुसार इन उत्पादों के संबंधित नमूने जांच में असुरक्षित पाए गए। इनमें राजस्थान के साथ हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में निर्मित उत्पाद भी शामिल हैं। प्रतिबंध संबंधित उत्पादों के प्रदेश में वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर लागू रहेगा।

लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक और अजमेर के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जांच में कहीं मिल्क केक, कहीं खुले पनीर और घी, तो कहीं मावा मिठाई, कलाकंद, खाद्य तेल, लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो ग्रेवी, नमकीन और काली मिर्च के नमूने असुरक्षित पाए गए।

जयपुर सहित कई जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार संबंधित खाद्य कारोबारियों को निर्धारित अवधि में पुनः जांच के लिए अपील करने का अवसर दिया गया है। यदि अपील के बाद रेफरल प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी असुरक्षित आती है या निर्धारित अवधि में अपील नहीं की जाती है, तो संबंधित खाद्य पदार्थों को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर, पैक साइज, लेबल और गुणवत्ता की जांच करने की अपील की है। साथ ही प्रतिबंधित या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग से बचने तथा मिलावट या असुरक्षित खाद्य सामग्री की सूचना विभाग को देने की अपील की गई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

Share this story