धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल चलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई
जोधपुर, 11 जनवरी (हि.स.)। धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल, मदरसा और छात्रावास संचालित करने वाली एक संस्था पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है! शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने जोधपुर में संचालित गैर सरकारी विद्यालय ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता को वापस ले लिया है! शासन उप सचिव राजेश दत्त माथुर ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के उप नियम 8 (ख) में वर्णित प्रावधानों के आधार पर मान्यता रद्द की है।
ब्लू हेवन पब्लिक निजी विद्यालय जोधपुर को सरकारी मदरसे की जमीन पर मान्यता दिए जाने की शिकायत संयुक्त निदेशक( स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने पर स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त दस्तावेजों तथा मूल रिकॉर्ड का गहन अवलोकन एवं विश्लेषण करने के पश्चात जांच दल के निष्कर्ष अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा उक्त विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता के आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि दस्तावेज संतोष पद नहीं थे तथा वस्तु स्थिति से मेल नहीं खाते थे। भूमि तथा भवन स्वामित्व का टाइटल अस्पष्ट है तथा विवादित तथा आरोपित रूप से अतिक्रमित भी पाया गया।
मान्यता अधिनियमों से परे शिक्षा विभाग द्वारा अनुज्ञये विषयों के अतिरिक्त विषयों के अध्यापन तथा छात्र उपस्थित पंजिकाओं में अपूर्ण प्रविष्टियां जैसी अनियमितताएं भी विद्यालय में पाई गई। इन अनियमितताओ तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि दस्तावेज संतोष पद नहीं होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा उक्त विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता आदेश 615 दिनांक 22-1-2025 को प्रत्याहरित करने की अभिशंषा की गई थी।
जिसके आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 30 दिसंबर 2025 को ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल जोधपुर की भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं मालिकाना हक के संबंध में जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुसार ग्राम चोखा के खसरा नंबर 699 रकबा 1.7725 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर (हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण) के नाम दर्ज है! उक्त भूमि पर ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल, मदरसा एवं छात्रावास संचालित है!अत: उक्त अतिक्रमण भूमि पर डॉक्टर अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम हदीस द्वारा ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल जोधपुर संचालित किए जाने के कारण उक्त विद्यालय की राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 संशोधित नियम 2011 के नियम 8 (ख ) के तहत मान्यता वापस लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

