मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 तक पंजीयन जरूरी

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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 तक पंजीयन जरूरी


जयपुर, 30 जुलाई (हि.स.)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य

योजना का अगस्त से लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने के लिए अब केवल एक दिन

बाकी हैं। इस माह 31 तारीख तक पंजीकरण नहीं करने वाले परिवारों को योजना का

लाभ लेने के लिए तीन महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की मंशा है कि

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन कराकर

उन्हें इलाज के भारी भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्ति दिलाई जाए। योजना के

तहत पंजीयन कराने सहित उसके परिजनों को 25 लाख

रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही 10 लाख

रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलेगा।

सभी वंचित

परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते

हैं जिससे एक अगस्त 2024 से योजना का लाभ मिल सके। इसके बाद नियमानुसार तीन

माह बाद यानी एक नवंबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। कई बार परिवार का पंजीकरण

नहीं होने और बीमारियां या दुर्घटना होने की स्थिति में परिवार निःशुल्क

उपचार से वंचित हो जाते हैं और उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए

जरूरी है कि पंजीयन कराया जाए।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा

कर्मियों, कॉविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और ऐसे ही

परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। इसके अलावा आर्थिक रूप

से कमजोर परिवारों का भी बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे

सभी परिवारों का निशुल्क पंजीकरण स्वतः ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार 850

रुपए प्रीमियम जमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित / ईश्वर

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