जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
जयपुर, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से 04 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण संचालित किया गया, जिसके दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी.पी.आई.(एम.) एवं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा नव मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र के माध्यम से आवेदक की स्वयं अथवा उनके माता,पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जयपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 48 लाख 23 हजार 379 थी, जिन सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। गणना चरण के दौरान 42 लाख 87 हजार 103 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि गणना चरण के दौरान 04 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संबंधित बीएलओ द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गईं। इन बैठकों में बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची कारण सहित बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई, ताकि वे इन प्रकरणों का अवलोकन कर अप्राप्ति के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इन बैठकों की कार्यवाही विवरण एवं अप्राप्त गणना प्रपत्रों की कारण सहित सूची जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
मेघराज मीणा ने बताया कि गणना चरण के दौरान कुल 5 लाख 36 हजार 276 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट तथा जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में 74 हजार 38 मृत, 3 लाख 39 हजार 490 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 33 हजार 733 अनुपस्थित, 84 हजार 888 मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत तथा 4 हजार 127 अन्य श्रेणी के मतदाता सम्मिलित हैं। यह सूची संबंधित मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में भी चस्पा की गई है, ताकि यह आमजन एवं नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध रह सके।
यह उल्लेखनीय है कि गणना चरण के दौरान एवं उसके पश्चात 28 हजार 578 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा 12 हजार 829 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की विहित प्रक्रिया के पश्चात संबंधित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। आमजन वोटर हेल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा संबंधित बीएलओ को फॉर्म-6 घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।
मेघराज मीणा ने बताया कि वे सभी व्यक्ति, जो दिनांक 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 अथवा 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। पूर्व में जिले में 4,302 मतदान केन्द्र कार्यरत थे। पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के उपरांत 746 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं तथा वर्तमान में जिले में कुल 5,048 मतदान केन्द्र हो गए हैं। इस प्रकार जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं रहा है।
मेघराज मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचियां फॉर्म-9, 10, 11, 11-ए एवं 11बी में तैयार कर उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएंगी तथा प्रति सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा की जाएंगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस की अवधि में प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिवस की अवधि में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

