रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखने के मामले में आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई, आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

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रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखने के मामले में आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई, आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा


काेटा, 17 अक्टूबर (हि.स.)। लबान–घाट का बराना रेलखंड पर रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखे जाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल, सवाई माधोपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ट्रैक पर रखी लकड़ी के कारण गाड़ी संख्या 19038 अवध एक्सप्रेस को रोकना पड़ा था। आरोपित के विरुद्ध रेल अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

घटना 15 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:55 बजे लबान–घाट का बराना स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 965/27 पर हुई। अवध एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अप रेल लाइन पर मोटी लकड़ी रखे होने की सूचना दी। ट्रेन रोकने के बाद लकड़ी को ट्रैक से हटाकर रेल परिचालन सुरक्षित किया गया।

रेलवे गेट संख्या 135 पर तैनात गेटमैन कुमेर सिंह मीणा तथा चाबीमैन मुकेश कुमार मीणा एवं मुकेश चंद मीणा ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध व्यक्ति को रोक लिया। सूचना मिलने पर सवाई माधोपुर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मानसिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार तथा अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, कोटा पवन श्रीवास्तव ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहनलाल मीणा, निवासी देईखेड़ा, जिला बूंदी के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह सूखी लकड़ियां एकत्रित करता है और खेत से मिली करीब दो मीटर लंबी तथा तीन इंच मोटी लकड़ी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। इसी दौरान ट्रेन वहां पहुंच गई और उसे रोकना पड़ा।

आरपीएफ ने मौके की आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए लकड़ी जब्त की तथा आरोपित का लाखेरी के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद रेल अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश किए जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

रेल प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी, पत्थर, लोहे की वस्तु अथवा कोई अन्य सामान न रखें। ऐसा करना रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है तथा कानूनन दंडनीय है। ट्रैक पर कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तत्काल रेलवे कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस अथवा रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

Livevns.news Desk
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