निकाय चुनाव के लिए जयपुर में निषेधाज्ञा लागू: सभा-जुलूस और भड़काऊ प्रचार पर रोक

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निकाय चुनाव के लिए जयपुर में निषेधाज्ञा लागू: सभा-जुलूस और भड़काऊ प्रचार पर रोक


जयपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। नगरीय निकाय चुनाव-2026 के मद्देनजर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए बीएनएसएस-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) प्रदीप मोहन शर्मा की ओर से जारी आदेश 19 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर और मतगणना 14 सितंबर को होगी।

आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, विस्फोटक, रासायनिक पदार्थ, बंदूक, पिस्टल, तलवार, चाकू, लाठी समेत धारदार या घातक हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। हालांकि सिख समुदाय को कृपाण, ड्यूटी पर तैनात जवानों, दिव्यांगों को सहारे के लिए लाठी और राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को निर्धारित छूट दी गई है।

बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक: डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस, धरना या भाषण आयोजित नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर व ध्वनि प्रसारण यंत्रों के इस्तेमाल के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। अनुमति मिलने पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही इनका उपयोग किया जा सकेगा। शवयात्राओं को छूट रहेगी।

सोशल मीडिया पर भी निगरानी: साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-पर्चे और सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद या जातिगत द्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर रोक रहेगी। फेसबुक, वाट्सऐप, एक्स और यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनावी नारे लिखने, पोस्टर, होर्डिंग लगाने और पेंटिंग करने पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान प्रतिबंधित रहेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ड्राई डे पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सहित धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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