पंचायतराज चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू
जोधपुर, 05 अक्टूबर (हि.स.)। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 शान्तिपूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिला जोधपुर में (जोधपुर पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) क्षेत्र, नगरपालिका बिलाड़ा, नगरपालिका भोपालगढ़, नगरपालिका पीपाड़ शहर एवं नगरपालिका बालेसर क्षेत्र को छोडक़र) निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत जिला जोधपुर के जोधपुर पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) क्षेत्र, नगरपालिका बिलाड़ा, नगरपालिका भोपालगढ़, नगरपालिका पीपाड़ शहर एवं नगरपालिका बालेसर क्षेत्र को छोडक़र जिले की सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्षी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थाना सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्यनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग करेगा।
ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया अथवा इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक एवं सोशियल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

