महिलाओं से 5-6 गुना अधिक कीमत वसूलने के आरोप में जिलेट इंडिया के अधिकारियों को नोटिस

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महिलाओं से 5-6 गुना अधिक कीमत वसूलने के आरोप में जिलेट इंडिया के अधिकारियों को नोटिस


जयपुर, 03 नवंबर (हि.स.)। महिलाओं के लिए विपणन किए जाने वाले उत्पादों पर पुरुषों के समान उत्पादों की तुलना में कई गुना अधिक कीमत वसूलने के कथित मामले में कोटा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ‘पिंक टैक्स’ से जुड़े परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिलेट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह परिवाद वरिष्ठ पत्रकार डॉ. क्षिप्रा माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि कंपनी महिलाओं के लिए विशेष रूप से विपणन किए जाने वाले रेजर की कीमत पुरुषों के रेजर से लगभग चार से छह गुना तक अधिक वसूल रही है।

परिवाद के अनुसार, डॉ. माथुर ने कोटा के एक बिक्री केंद्र से जिलेट कंपनी के दो रेजर खरीदे थे। इनमें एक पुरुषों के उपयोग के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए विपणन किया जाने वाला रेजर था।

परिवाद में दावा किया गया है कि दोनों उत्पादों का मूल कार्य शरीर के अनचाहे बालों को हटाना है, लेकिन महिलाओं के रेजर पर गुलाबी रंग और महिला-केंद्रित विपणन के आधार पर अधिक कीमत वसूली जा रही है।

इसी कथित मूल्य अंतर को ‘पिंक टैक्स’ का मामला बताते हुए इसे महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला व्यवहार बताया गया है। परिवाद में आरोप है कि समान कार्यक्षमता वाले उत्पादों के लिए केवल लिंग आधारित विपणन के कारण अधिक कीमत लेना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है।

अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह के अनुसार, परिवाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। परिवाद में यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का मूल्य अंतर महिलाओं के साथ आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है।

मामले में आयोग ने प्रकरण के तहत जिलेट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कुमार वेंकटसुब्रमणियन, चेयरपर्सन अंजुली चिब दुग्गल और निदेशक संजय अशर को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने संबंधित पक्षों को 16 दिसंबर को आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

Livevns.news Desk
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