यातायात नियम तोड़े तो खैर नहीं: आईटीएमएस के 47 कैमरों से रात-दिन हो रही निगरानी

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यातायात नियम तोड़े तो खैर नहीं: आईटीएमएस के 47 कैमरों से रात-दिन हो रही निगरानी


जयपुर, 19 जून (हि.स.)। राजधानी जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब अत्याधुनिक तकनीक के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के माध्यम से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मोटर यान अधिनियम-1988 एवं संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) योगेश गोयल ने बताया कि शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर लगाए गए 47 अत्याधुनिक कैमरों के जरिए यातायात नियमों की निगरानी की जा रही है। कैमरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ई-चालान पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिकों के पंजीकृत पते पर ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं।

योगेश गोयल ने बताया कि आईटीएमएस के तहत पिंजरापोल गोशाला, नेहरू गार्डन, कॉमर्स कॉलेज, सरस पार्लर, पोदार कॉलेज और वैशाली नगर क्षेत्र में ओवरस्पीड वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है।

योगेश गोयल ने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, पांच बत्ती, यादगार, न्यू गेट और सांगानेरी गेट सहित प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों से रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने बताया कि आईटीएमएस कैमरों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर में होने वाले कुल यातायात उल्लंघनों में 50 प्रतिशत से अधिक मामले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात के समय भी यातायात नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें।

यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों को लंबित चालानों की अनदेखी नहीं करने की सलाह दी है। वाहन चालक अपने बकाया चालान की जानकारी एवं भुगतान के लिए ई-चालान पोर्टल और वर्चुअल कोर्ट की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के पास उपलब्ध पीओएस मशीनों के माध्यम से भी चालान राशि का भुगतान किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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