एक अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे के आरक्षण केंद्रों पर नई टोकन व्यवस्था लागू

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एक अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे के आरक्षण केंद्रों पर नई टोकन व्यवस्था लागू


काेटा, 31 जुलाई (हि.स.)। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो एवं संदेशों में यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि तत्काल आरक्षण की समय-सारणी में परिवर्तन किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। परिवर्तन केवल आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरण की समय-सारणी एवं प्रक्रिया में किया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि संशोधित टोकन वितरण व्यवस्था केवल पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडलों में 01 अगस्त 2026 से लागू की जा रही है। यह व्यवस्था पूरे भारतीय रेल नेटवर्क पर लागू नहीं है। इसका उद्देश्य आरक्षण केंद्रों पर यात्रियों की भीड़ को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शी कतार व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा यात्रियों को अनावश्यक रूप से दो बार आरक्षण केंद्र आने की परेशानी से बचाना है। नई व्यवस्था से स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट कराने वाले यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि दलालों एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी।

नई व्यवस्था के अनुसार एसी श्रेणी के तत्काल टिकट हेतु टोकन प्रातः 08:30 बजे से 09:00 बजे तक तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए प्रातः 09:00 बजे से 09:30 बजे तक वितरित किए जाएंगे। जबकि तत्काल टिकटों की बुकिंग पूर्ववत अपने निर्धारित समयानुसार ही होगी—एसी श्रेणी के लिए प्रातः 10:00 बजे तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए प्रातः 11:00 बजे। इन समयों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई टोकन व्यवस्था में दो प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकता 'ए' में वे यात्री शामिल होंगे जो स्वयं अथवा अपने निकट पारिवारिक सदस्यों के लिए तत्काल टिकट प्राप्त करेंगे। वहीं प्राथमिकता 'बी' में अन्य सभी आवेदक शामिल होंगे।

प्राथमिकता 'ए' के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने साथ स्वयं का तथा संबंधित पारिवारिक सदस्य (यात्री) का ऐसा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे दोनों के पारिवारिक संबंध की पुष्टि हो सके। वहीं प्राथमिकता 'बी' के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति तथा जिस यात्री के लिए आरक्षण कराया जा रहा है, दोनों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टोकन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक टोकन पर संबंधित आरक्षण काउंटर संख्या अंकित रहेगी तथा उसका विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार टोकन प्राप्त करने अथवा टाउट एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांकयुक्त फोटो पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, बैंक द्वारा जारी लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड तथा केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकायों एवं पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रमांकयुक्त फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

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