राजस्थान हाईकोर्ट : नंदिनी व्यास सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण की न्यायिक सदस्य नियुक्त

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राजस्थान हाईकोर्ट : नंदिनी व्यास सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण की न्यायिक सदस्य नियुक्त


जोधपुर, 1 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी और न्यायाधीश अनुरूप सिंघी के गत 10 नवंबर को जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण की स्थाई पीठ गठित होने के बाद भी न्यायिक सदस्य नियुक्त नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी और असंतोष जताने पर आखिरकार राज्य सरकार ने जयपुर महानगर में कार्यरत जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंदिनी व्यास को अधिकरण की जोधपुर स्थाई पीठ में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है।

राज्य के प्रमुख विधि सचिव बिजेंद्र कुमार जैन और अधिकरण अध्यक्ष विकेश सीताराम भाले के गत पेशी में अदालत मे हाजिर होने पर खंडपीठ द्वारा न्यायिक आदेशों और अधिसूचना जारी होने के बाद भी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं किए पर गहरा क्षोभ व्यक्त किए जाने और यह कहने पर कि अधिकरण की स्थाई पीठ का वास्तविक क्रियान्वन नागरिकों का बहुमूल्य कानूनी अधिकार है इसलिए तत्काल ही न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करें और आगामी पेशी 9 दिसंबर तक पालना करें।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने सोमवार को आदेश जारी कर जयपुर महानगर में कार्यरत जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंदिनी व्यास को अधिकरण की जोधपुर स्थाई पीठ में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है। इस आदेश के बाद जोधपुर,उदयपुर, बीकानेर, पाली और बांसवाड़ा संभाग के सभी लंबित और नए प्रकरणों की सुनवाई सुचारू रूप से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल में अधिकरण ने जोधपुर में महज 64 दिन ही कार्य किया,जिस पर राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा था कि राज्य सरकार की जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ के वास्तविक क्रियान्वन में रुचि ही प्रतीत नहीं हो रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

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