गैर-भारतीयों एवं अपात्र व्यक्तियों को किए भू-खण्ड आवंटन होंगे निरस्त- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री
जयपुर, 24 जनवरी (हि.स.)। स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि चितौड़गढ़ में कूटरचित दस्तावेज एवं अनियमितता के जरिए किसी भी गैर-भारतीय व्यक्ति ने यदि भूखण्ड आवंटन करवा लिया है तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संज्ञान में लाई जाने वाली शिकायतों की अतिरिक्त जिला कलक्टर के माध्यम से विधिक जांच करवाकर रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वायत्त शासन मंत्री बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश में सभी वर्ग के पात्र लोगों को भूखण्ड आवंटन के पट्टे प्राप्त करने का हक है। उन्होंने कहा कि भूखण्ड आवंटन से वंचित सभी पात्र परिवारों को योजना बनाकर इस वर्ष के अन्त तक पुनर्वासित करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही, यदि पूर्व में अपात्र व्यक्ति को भूखण्ड आवंटन किया गया है तो उन मामलों में भी आवंटन निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरू़द्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
इससे पहले विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री ने अवगत कराया कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 20 कच्ची बस्तियां हैं, जो वर्ष 1999 से पूर्व अवस्थित हैं। इन कच्ची बस्तियों में 3 हजार 380 परिवारों के लगभग 13 हजार 516 नागरिक निवासरत हैं। उन्होंने बताया कि इन कच्ची बस्तियों में नगर परिषद द्वारा 2 हजार 430 पट्टे जारी किए गए हैं। वंचित निवासियों में से पात्र परिवारों को अब नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप
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