जयपुर शहर कीे 35 प्रमुख सड़कों को बनाया जाएगा उत्कृष्ट
जयपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं समिति अध्यक्ष संदेश नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उसका गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। जिला कलक्टर ने यादगार से सीतापुरा तक सुगम पथ बनाने के लिए 20 मई को किए गए निरीक्षण में निर्धारित विभागों को दिए गए निर्देशों की पालना एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों कि समीक्षा भी की गई।
जिला कलक्टर ने जयपुर शहर में संचालित व्यावसायिक भवनों विशेषकर होटल, बार, कैफे, हॉस्टल इत्यादि की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी भवन के बाहर बॉर्ड पर प्रदर्शित कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ऑवरलॉडेड, मॉडिफाइड ( फूड वैन ) इत्यादि पर आरटीओ द्वारा प्रवर्तन की की गई कार्रवाई के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ब्लेक स्पॉट्स का चिन्हीकरण करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
जिला कलक्टर ने जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों की करीब 35 प्रमुख सड़कों के सौन्दर्यीकरण, पैदल यात्रियों की सुविधा, सड़कों की मरम्मत, साइनेज के संबंध में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सहमति से रोड़ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट अतिशीघ्र बनवाकर देने के निर्देश जेडीए, नगर निगम, रीको, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने शहर में प्र्रवेश करने वाले दिल्ली रोड़, आगरा रोड़, अजमेर रोड़, सीकर रोड़ इत्यादि के प्रवेश द्वारों को सही करने, सड़कों की मरम्मत कर पेचवर्क कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलक्टर ने शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जेडीए, नगर निगम, पुलिस सहित अन्य विभागों को दिए हैं। उन्होंने नगर निगम को शहर में गंदगी फैलाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

