सास के घर से बहू को बेदखल करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

सास के घर से बहू को बेदखल करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक
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सास के घर से बहू को बेदखल करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक


बीकानेर, 18 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी ने घरेलू हिंसा के एक मामले में बहू को सास के घर से बेदखल करने के अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए आगामी आदेश तक स्टे जारी कर दिया है।

मामले के अनुसार भुट्टों का चौराहा निवासी 72 वर्षीय लक्ष्मीकंवर की ओर घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में वर्ष, 22 में कोर्ट में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि वर्ष, 20 में उसकी पुत्रवधु प्रिया उर्फ सुमन शेखावत ने अपने पति 'से झगड़ा किया और कोई ठोर-ठिकाना नहीं होने के कारण अपनी बेटी के साथ सास के घर आकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद ही प्रिया ने सास से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे तंग-परेशान व मारपीट करने लगी। दोनों में मुकदमेबाजी भी हुई। बाद में प्रिया ने भी सास के विरूद्ध घरेलू हिंसा का परिवाद कोर्ट में पेश किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में बहु को सास के घर से हटने के आदेश दिए और सदर पुलिस थाने के एसएचओ को इस आदेश की पालना के लिए पाबंद किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध बहु ने अपील दायर कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने बहु की अपील स्वीकार करते हुए फैसले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। मामले में बहु की और से पैरवी एडवोकेट अमित भारद्वाज ने की।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर

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