नए आयकर अधिनियम 2025 को लेकर सेमिनार 10 मार्च को

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नए आयकर अधिनियम 2025 को लेकर सेमिनार 10 मार्च को


जोधपुर, 28 फरवरी (हि.स.)। देश में एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नए कानून के प्रावधानों, नियमों और बदलावों की सटीक जानकारी आमजन और व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग जोधपुर की ओर से 10 मार्च को न्यू पावर हाउस रोड स्थित जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेआईए) हॉल में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यशाला में चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकर अधिकारी नए कानून की बारीकियों को सरल भाषा में समझाएंगे। जटिल असेसमेंट ईयर (आंकलन वर्ष) और प्रीवियस ईयर' (पिछले वित्तीय वर्ष) के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब एक सिंगल टैक्स वर्ष की व्यवस्था को समझाया जाएगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली छूट में हुए बड़े बदलावों की जानकारी दी जाएगी। फॉर्म 16 जैसे पुराने फॉर्म के नए स्वरूप (नया फॉर्म 130) और टीडीएस व टीसीएस के सुव्यवस्थित नियमों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रधान आयकर आयुक्त शीला चोपड़ा ने सभी नागरिकों, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ट्रेड एसोसिएशन से इस सेमिनार में शामिल होने का निवेदन किया है, ताकि वे नए नियमों के तहत बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

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