बिना डिमांड लेटर राशि जमा करने पर भूखंड पर नहीं मिलेगा कोई अधिकार: जेडीए
जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आवंटियों और आमजन को आगाह किया है कि बिना डिमांड लेटर (मांग पत्र) के स्वविवेक से किसी भूखंड या भूमि के सर्विस नंबर पर राशि जमा करने से उस संपत्ति पर किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
जेडीए सचिव गौरव सैनी ने बताया कि कुछ आवंटी और सामान्यजन प्राधिकरण की ओर से मांग पत्र जारी किए बिना ही विभिन्न भूखंडों एवं भूमि के सर्विस नंबर पर राशि जमा कर देते हैं। इसके बाद चालान की प्रति प्रस्तुत कर संबंधित प्रकरण में कार्रवाई की मांग करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीए की ओर से विधिवत मांग पत्र जारी किए बिना जमा की गई राशि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संबंधित भूमि या भूखंड पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साथ ही ऐसी राशि के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं होगी।
जेडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में स्वविवेक से जमा की गई राशि के आधार पर किसी प्रकार का दावा, अधिकार या प्रशासनिक कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्राधिकरण ने आवंटियों और आमजन से अपील की है कि वे केवल जेडीए द्वारा जारी अधिकृत मांग पत्र के आधार पर ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान करें, ताकि अनावश्यक विवाद और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

