बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में सूचना देना जरूरी

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बेमौसम बारिश से फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में सूचना देना जरूरी


जयपुर, 20 मार्च (हि.स.)। राज्य में लगातार हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती प्रभाव से फसलों को हो रहे नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलें यदि प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती हैं, तो उन्हें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा।

कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में रखी फसल को बीमा योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इस अवधि के भीतर यदि असामयिक वर्षा या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होती है, तो प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई की जाएगी।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा।

इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।

कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सूचना मिलते ही तुरंत फील्ड सर्वे शुरू किया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन कर शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान किया जा सके। साथ ही

विभागीय अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का निरीक्षण करने और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस निर्णय से उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल कटाई के बाद अचानक मौसम खराब होने से प्रभावित हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

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