अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त जांच अभियान रिपोर्ट 18 जून से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश
जयपुर, 18 जून (हि.स.)। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश में बजरी के साथ साथ सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ जिला कलेक्टर के निर्देशन में जारी संयुक्त अभियान की प्रतिदिन की पंचनामा कार्रवाई मोबाइल एप पर अपलोड करनी होगी।
खान विभाग की सचिव आनन्दी ने बताया कि विभाग द्वारा खनिज बजरी और अन्य खनिजों के संयुक्त जांच अभियान का 18 जून से विभागीय पोर्टल पर माड्यूल आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि बजरी के साथ ही अन्य खनिजों का भी ऑनलाईन पोर्टल पर ज्वाइंट कैंपेन प्रोग्रेस रिपोर्ट लिंक पर प्रतिदिन की की गई कार्रवाई को दर्ज किया जाए। इससे विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल गठित कर विशेष जांच अभियान शुरु किया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल में गृह, खान, राजस्व, वन और परिवहन विभाग को शामिल किया गया है। पिछले दिनों न्यायालय ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विशेष संयुक्त जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके क्रम में गृह विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये और माइंस विभाग द्वारा भी सभी विभागीय अधिकारियों को अभियान के दौरान सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग की सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा मोबाइल एप विकसित किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए मोबाइल एप का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वसूली राशि को लाख में दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों को लेकर न्यायालय के साथ ही राज्य सरकार भी गंभीर है और जिला कलक्टरों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य सरकार स्तर पर स्वय खान सचिव व मुख्यालय में निदेशक स्तर पर इस अभियान की मोनेटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त निदेशक सतर्कता पीआर आमेटा को मुख्यालय पर प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कलाल ने बताया कि अभियान के तहत अब तक उठाये गये कदमों से अविलंब अवगत ऑनलाईन सूचना भिजवाने के निर्देश दिए है। विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर
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