जयपुर में सर्वाधिक 1 लाख 98 हजार 272 अपात्र लाभार्थियों ने किया ’गिव अप’

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जयपुर में सर्वाधिक 1 लाख 98 हजार 272 अपात्र लाभार्थियों ने किया ’गिव अप’


जयपुर में सर्वाधिक 1 लाख 98 हजार 272 अपात्र लाभार्थियों ने किया ’गिव अप’


जयपुर, 4 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने के लिए जयपुर जिले में ’गिव अप’ अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1 लाख 92 हजार 272 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं जिले में गिव अप अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिव अप अभियान के तहत अपात्रों के गिव अप करने के मामले में राज्य के 41 जिलों में जयपुर ने प्रथम स्थान पर है।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जयपुर में जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक मुहिम के तहत गिव अभियान का संचालन किया जा रहा है। रात्रि चौपाल, जन सुनवाई, ग्राम सभा सहित समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज मौजिज लोगों द्वारा सर्व साधारण को गिव अप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि गिव अप अभियान को जयपुर जिले में आमजन का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में आयोजित हो रही नियमित रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई कार्यक्रमों में जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर आमजन गिव अप के लिए आगे आ रहे है।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्यालय द्वारा सख्ती बरती जा रही है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर में योजना के 1 हजार 536 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 31 अगस्त, 2025 तक संचालित करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। उसके पश्चात शास्ति की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उप व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जाएगी। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जावेगा।

उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है,को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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