पांच सितम्बर को नगरीय निकायों के उपचुनाव पर रहेगा अवकाश
जयपुर, 29 अगस्त (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार, पांच सितम्बर को 11 जिले की 16 नगरीय निकायों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगें। वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
आदेश के तहत बारां जिले की नगरपालिका अंता, बीकानेर जिले के नगर निगम बीकानेर, चित्तौड़गढ़ जिले की नगरपालिका कपासन, चूरू जिले की नगरपालिका राजगढ़, दौसा जिले की नगरपरिषद दौसा, धौलपुर जिले की नगरपरिषद धौलपुर एवं नगरपालिका बाड़ी, जालोर जिले की नगरपालिका भीनमाल, गंगापुरसिटी जिले की नगरपरिषद गंगापुर सिटी, कोटा जिले का नगर निगम कोटा उत्तर, श्रीगंगानगर जिले की नगरपरिषद श्रीगंगानगर तथा अनूपगढ़ जिले की नगरपालिका रायसिंहनगर में मतदान दिवस 5 सितम्बर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा।
नगरीय निकाय उप चुनावों के दौरान सम्बंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आगामी नगरीय निकाय उप चुनावों के समय मतदान के 48 घंटे पूर्व से समाप्ति तक सम्बंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। वित्त(आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में रिक्त हुए पदों पर 5 सितंबर को उप चुनाव करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में सम्बंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगती हुई 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 3 सितम्बर सांय 5 बजे से 5 सितम्बर सांय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / संदीप
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