गोयल फैशन्स प्रा. लि. को स्वीकृत परिलाभों पर रोक, एसीबी की जांच पूरी होने तक नहीं मिलेगा लाभ

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गोयल फैशन्स प्रा. लि. को स्वीकृत परिलाभों पर रोक, एसीबी की जांच पूरी होने तक नहीं मिलेगा लाभ


जयपुर, 02 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकारी योजनाओं एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने मैसर्स गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत कस्टमाइज्ड पैकेज पर रोक लगा दी है। यह छूट उक्त कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत की गई थी। रोक लगने से कंपनी को एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक स्वीकृत परिलाभों के वितरण एवं छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सरकारी संसाधनों एवं राजकीय रियायतों का उपयोग पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

Livevns.news Desk
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