चौबीस सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार खरीदेगी गेंहू, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू
जयपुर, 22 जनवरी (हि.स.)। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार की अलग-अलग एजेंसियां दस मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करेगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 25 जून तक चलेगी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेंहू क्रय के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा आरएमएस 2024-25 के लिए गेंहू का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना अन्तर्गत समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर क्रय एजेंसीज के माध्यम से गेंहू विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में आरएमएस 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून, 2024 तक किया जाएगा। राज्य के किसान गेंहू विक्रय के लिए 20 जनवरी से 26 जून तक प्रातः सात बजे से सायं सात बजे तक पंजीयन करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा। किसान पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि गेंहू खरीद कार्य के लिए आरएमएस 2024-25 के दौरान राज्य में कुल 470 क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अतिरिक्त खाद्या आयुक्त नवनीत कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जावेगा एवं इस के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर गेंहू खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन नाम से उपलब्ध है
उन्होंने बताया कि राज्य के किसान गेंहू बेचान के लिए बीस जनवरी से 25 जून तक पंजीयन करवा सकेंगें। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा। जो किसान गेंहू बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसे अपना जनआधार कार्ड, बैंक की पासबुक और किराये की जमीन या बटाई या अनुबंध के एग्रीमेंट की कॉपी और भूमि मालिक का जनआधार कार्ड की कापी लगानी अनिवार्य है।
हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ईश्वर
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