ब्लिंकिट डार्क स्टोर में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी, 164 पैकेट सामग्री नष्ट

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ब्लिंकिट डार्क स्टोर में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी, 164 पैकेट सामग्री नष्ट


जयपुर, 04 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जयपुर के विश्वानगर न्यू सांगानेर रोड सोडाला स्थित ब्लिंकिट डार्क स्टोर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण और स्वच्छता व्यवस्था में कई कमियां सामने आईं। निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं होने के कारण विभाग ने मौके पर ही 164 पैकेट खाद्य सामग्री नष्ट करवाई, जबकि मिलावट की आशंका पर घी के दो नमूने जांच के लिए लिए गए।

प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ के निर्देश तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के अनुसार निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में रखे पनीर, चीज, दूध और दही जैसी तापमान-संवेदनशील सामग्री निर्धारित तापमान पर नहीं मिली। पनीर और चीज करीब 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे हुए थे। कुछ दूध के पैकेट फटे मिले और उनमें से दूध रिस रहा था। इसी गंदे कैरेट में चिकन के पैकेट भी रखे पाए गए।

जांच के दौरान आटे के कट्टे फिनाइल के साथ रखे मिले।

कुछ खाद्य सामग्री बिना पैलेट के रखी हुई थी। खाद्य सामग्री रखने वाले स्थान की छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, जबकि रैक पर जंग लगी मिली। रैक के नीचे का फर्श भी गंदा पाया गया। बिक्री के लिए रखे तेल के पैकेटों पर भी अत्यधिक गंदगी मिली।

अधिकारियों को फूड हैंडलर्स के निर्धारित प्रारूप में मेडिकल प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं मिले। परिसर में पेस्ट कंट्रोल का प्रमाण-पत्र और लॉग रजिस्टर भी नहीं मिला। लोडिंग-अनलोडिंग क्षेत्र में गंदगी और थूक की पीक मिली। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री निकालने के लिए कर्मचारियों द्वारा रैक पर जूते पहनकर चढ़ने की बात भी सामने आई।

खाद्य सामग्री के निर्धारित तापमान पर भंडारण नहीं होने के कारण विभाग ने कुल 164 पैकेट खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई। इसके अलावा घी में मिलावट की आशंका को देखते हुए उसके दो नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच के लिए लिए गए हैं।

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य सामग्री मिलावटी या निर्धारित गुणवत्ता से कम पाई जाती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार दंडात्मक और न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

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