खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया 2960 किलो बेसन, सूजी और मैदा सीज

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया 2960 किलो बेसन, सूजी और मैदा सीज


जयपुर, 04 नवंबर (हि.स.)। दीपावली के त्योहार पर मिलावटखोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को जयपुर में कार्रवाई की। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने शहर के चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर करीब 2960 किलो बेसन, सूजी और मैदा का स्टॉक सीज किया। वहीं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के सात नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इसके अलावा रिद्धि-सिद्धि स्वीट्स से मिठाई और नमकीन बनाने में इस्तेमाल होने वाली करीब 25 किलो अखाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल ने सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स महेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स के लाइसेंस में दर्ज पते पर निरीक्षण किया। यहां प्रतिष्ठान बंद मिला। फोन पर संपर्क करने पर जानकारी मिली कि फर्म ने करीब छह महीने पहले बिना विभाग को सूचना दिए अपना कारोबार दूसरी जगह स्थानांतरित कर लिया था।

इसके बाद टीम वीकेआई स्थित फर्म की दूसरी इकाई पहुंची। जांच में सामने आया कि यह इकाई खाद्य लाइसेंस में दर्ज नहीं थी। मौके पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां भी मिलीं। टीम ने यहां से करीब 2960 किलो सूजी, मैदा और बेसन का स्टॉक सीज किया तथा खाद्य सामग्री के तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे।

खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स लक्ष्मी बेकर्स की निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया। यहां साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कमियां मिलने पर नानखटाई बिस्किट और सुमन गोल्ड ब्रांड वनस्पति घी के एक-एक नमूने लिए गए।

इसके अलावा सहकार मार्ग स्थित दूध मिष्ठान भंडार (डीएमबी) और गोपालपुरा बाइपास स्थित रिद्धि-सिद्धि स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों से मावा मिठाई के एक-एक नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। रिद्धि-सिद्धि स्वीट्स में करीब 25 किलो ऐसी सामग्री मिली, जो मिठाई और नमकीन बनाने में उपयोग के योग्य नहीं थी। टीम ने इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया।

अभियान के तहत अलवर में भी खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की। यहां 425 किलो दूषित कलाकंद, 150 किलो दूध और 50 किलो क्रीम को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

निरीक्षण के दौरान चारों प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियां मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किए जाएंगे। इनके माध्यम से प्रतिष्ठान संचालकों को कमियां दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। सीज की गई सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

Livevns.news Desk
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