फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर शुक्रवार को

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फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर शुक्रवार को


जयपुर, 28 नवंबर (हि.स.)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की ओर से शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला किशनगढ़ रेनवाल में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वितीय की टीम की ओर से फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए जाएंगे।

भदालिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करने के साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फ़ूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। शिविर मे एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता एवं मिलावाट के संबंध मे जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही आमजन के लिए खाद्य पदार्थों की जाँच करवाने की सुविधा मौके पर ही उपलब्ध होगी। शिविर में जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है, उनका फ़ूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। उन्हें फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, पेन कार्ड की फोटो कॉपी एवं स्वयं की एक पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लानी अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ज्यादा है, उन्हे फ़ूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पेन कार्ड, बिजली बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शिविर का लाभ उठाकर कोई भी व्यापारी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं रहे। ध्यान रखें कि बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन खाद्य सामग्री बेचना गैर कानूनी है। इसके लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

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