पटरियों व रेलवे परिसरों के आसपास पतंगबाजी करना दंडनीय अपराध

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पटरियों व रेलवे परिसरों के आसपास पतंगबाजी करना दंडनीय अपराध


जोधपुर, 13 जनवरी (हि.स.)। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के दिशा-निर्देशन में मकर सक्रांति पर्व के अवसर पर विशेष संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।

डीआरएम त्रिपाठी ने बताया कि भारतवर्ष में मकर सक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में इस अवसर पर पतंगबाजी की परंपरा है, लेकिन प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी के कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।

वर्तमान में जोधपुर मंडल के लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युत कर्षण प्रणाली के अंतर्गत रेलगाडिय़ों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को अनधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड अथवा 6 माह तक का कारावास या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाली ओवरहेड विद्युत लाइनों में लगभग 25 हजार वोल्ट का विद्युत प्रवाह रहता है।

पतंग की डोर के इन तारों के संपर्क में आने पर गंभीर विद्युत दुर्घटना हो सकती है। विशेषकर धातुयुक्त मांझे के कारण करंट का प्रभाव अत्यंत तीव्र हो जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक पर तीव्र गति से गुजरने वाली रेलगाडिय़ों से भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रेलवे प्रशासन आमजन से अपील करता है कि मकर सक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी रेलवे ट्रैक, ओवरहेड विद्युत लाइनों एवं रेलवे परिसरों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही करें तथा स्वयं की एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

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