दीपावली पर रात दो घंटे ही कर सकते है आतिशबाजी
जोधपुर, 8 नवम्बर (हि.स.)। दीपावली सहित अन्य धार्मिक त्योहारों के मद्देनजऱ जोधपुर कमिश्नरेट में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है जो कि नौ नवम्बर को सायं 6 बजे से 16 नवम्बर को सायं 6 बजे तक लागू रहेगी। इस बार भी दीपावली पर शहरवासी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर पाएंगे और इसकी पालना जोधपुर पुलिस की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में करवाई जाएगी।
पुलिस उपायुक्त व कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) रमेश मौर्य ने निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए है। आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में ग्रीन आतिशबाजी रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा राह चलते लोगों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण और पटाखे फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार अग्निवाहक पटाखे जैसे राकेट, चिडिय़ा, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जा सकेगा।
निषेधाज्ञा लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण व प्रदर्शन नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिये विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों, सिख समुदाय के व्यक्तियों (कृपाण), सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नही करेगा, कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भडक़ाने वाले भाषण व नारे नही लगाएगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे, राह चलते व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण या अत्यधिक आवाज वाले पटाखों कर उपयोग नहीं करेंगे। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय उण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप
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