अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जयपुर में चार संस्थान सीज
जयपुर, 21 जुलाई (हि.स.)। नगर निगम जयपुर ने अग्निशमन सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले चार संस्थानों के विरुद्ध मंगलवार को सीज की कार्रवाई की। कार्रवाई के दायरे में होटल, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी शामिल हैं। यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम, 2009 की धारा 194 की उपधारा (7) के तहत की गई।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को पूर्व में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पालना कर आवश्यक अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समयावधि बीतने के बावजूद संस्थानों ने आवश्यक अनुपालना नहीं की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिससे वहां आने वाले नागरिकों, कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ था। इसे देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संस्थानों को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया गया।
नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक भवन संचालकों से अपील की कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें तथा समय पर फायर एनओसी प्राप्त करें, ताकि संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

