राजनीतिक दल निर्वाचन व्यय विवरण निर्धारित समय सीमा में करें दाखिल
जयपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। मुख्य निर्वाचन अधिकार प्रवीण गुप्ता ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों को अंशदान रिपोर्ट, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्यय विवरण निर्धारित समय सीमा में दाखिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा-निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी ) द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अंशदान रिपोर्ट, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्यय विवरण निर्धारित समय सीमा तक दाखिल किया जाना है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उक्त तीनों पालना रिपोर्ट आयोग के समक्ष दाखिल करनी है।
गुप्ता ने बताया कि अंशदान रिपोर्ट 30 सितंबर या सीबीडीटी द्वारा आईटीआर भरने की बढ़ायी गयी अंतिम तारीख तक, अंकेक्षित वार्षिक लेखा आईटीआर भरने की अंतिम तारीख से 1 महीने तक एवं निर्वाचन व्यय विवरण की आंशिक रिपोर्ट परिणाम जारी होने के 30 दिवस के अंदर जबकि निर्वाचन व्यय विवरण की अंतिम रिपोर्ट विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के 75 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये पालना रिपोर्ट ऑफ लाइन के बजाय ऑनलाइऩ दाखिल करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीक आधारित सिस्टम आईईएमस पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के संबंध में https://ceorajasthan.nic.in/ वेबसाइट पर भी विस्तार से बताया गया है। राजनीतिक दलों को जानकारी के लिए सोमवार को सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आईईएमएस पोर्टल की हैंडस् ऑन ट्रेनिंग दी गयी। राजनीतिक दलों को इस संबंध में सहायता हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक हैल्प डेस्क भी स्थापित की गयी है, जिसका विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
बैठक में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारी एवं विभिन्न पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ईश्वर
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