किसान खुद ही कर सकेंगे नामांतरकरण
झुंझुनू, 9 नवंबर (हि.स.)। कृषक अपना नामांतरकरण घर बैठे कर सकेगा। इसके लिए अब पटवारी से भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब तक पटवारी से पी-21 आवेदन प्रोफार्मा भरवाया जाना आवश्यक होता है। जिसकी जरूरत भविष्य में नहीं रह जाएगी। नामांतरकरण की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस होगी। तहसील स्तर पर इसकी पुष्टि हो जाएगी।
जिले के सभी सरपंचों की एसएसओ आईडी ई-धरती पोर्टल से लिंक की जाएगी। नामांतरकरण की यह होगी प्रक्रिया सरपंच की आईडी लिंक कराई जाएगी। जिससे सरपंच के पास म्यूटेशन या नामांतरकरण पहुंच जाएगा। सरपंच की ऑनलाइन मंजूरी के लिए पटवारी के भेजते ही 30 दिन की अवधि गणना शुरू हो जाएगी। बजट घोषणा अनुसार राजस्व विभाग व ग्राम पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को टेबलेट दिए जाने हैं। इनमें पटवारी, भू - अभिलेख निरीक्षक, ग्राम सेवक शामिल हैं। इनका ऑनलाइन लिंक राजस्व मंडल से रहेगा। किसी भी स्तर पर नामांतरकरण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित कार्मिक से ऑनलाइन पुष्टि कराई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ रमेश सर्राफ/ईश्वर
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