जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दो बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दो बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया


जयपुर, 25 जुलाई (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) जयपुर महानगर द्वितीय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह होने से रोक दिया। दोनों बालिकाओं का विवाह 24 जुलाई को प्रस्तावित था, जिसे समय रहते हस्तक्षेप कर रुकवा दिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में दो बालिकाओं के बाल विवाह की सूचना सूत्रों के माध्यम से मिली थी। सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) को अवगत कराया गया और संयुक्त रूप से दोनों बालिकाओं एवं उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 'आशा' योजना के तहत चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा निषेधाज्ञा संबंधी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

नोटिस जारी होने के बाद दोनों बालिकाओं की माता को बाल विवाह नहीं कराने के लिए पाबंद किया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप 24 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दोनों बालिकाओं का बाल विवाह सफलतापूर्वक रुकवा दिया गया। प्राधिकरण ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित प्रशासन या विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

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