अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान में जब्त खनिजों की निस्तारण कार्रवाई शुरू

अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान में जब्त खनिजों की निस्तारण कार्रवाई शुरू
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अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान में जब्त खनिजों की निस्तारण कार्रवाई शुरू


जयपुर, 9 फ़रवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 15 से 31 जनवरी तक अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाये गये राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के दौरान प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जब्त किये गये खनिजों के निस्तारण की कार्रवाई में तेजी लाई गई हैं।

खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अभियान के दौरान समूचे प्रदेश में करीब ढ़ाई लाख मैट्रिक टन खनिज जब्त किये गये थे। जब्त खनिजों के खुर्द-बुर्द होने या चोरी होने की आशंका को देखते हुए फील्ड अधिकारियों द्वारा नीलामी, राशि वसूली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसंधानरत प्रकरणों में संबंधित न्यायालयों में खनिज स्टॉक के फोटेग्राफ्स तथा एफआईआर की प्रति के साथ पीपी/एपीपी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी तरीके से सरकारी पक्ष रखते हुए न्यायालय से नीलामी की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एक और जहां फील्ड अधिकारियों द्वारा जब्त खनिजों के निस्तारण के लिए नीलामी व वसूली की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। विभिन्न प्रकरणों में शास्ती राशि की वसूली की जा रही है। जब्त खनिजों के समय पर निस्तारण नहीं होने से चोरी व इधर-उधर होने व छीजत की संभावना बनी रहती है। ऐसे में समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है।

निदेशक माइंस डॉ. प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि अधिकतर प्रकरण बजरी, मेसेनरी स्टोन, ग्रिट, चाइना क्ले, ग्रेनाइट, मुर्रम, ईंट मिट्टी, सिलिका सेंड, जिप्सम, फैलपार, क्वार्टज, लाईम स्टोन, सोप स्टोन, मार्बल खण्डा आदि के हैं। जब्त खनिजों के निस्तारण के आवश्यक निर्देशों के साथ ही मुख्यालय स्तर पर निस्तारण प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। कई स्थानों पर जहां एक और नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो गई हैं वहीं अनेक स्थानों पर राशि की वसूली होने से प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है।

गौरतलब है कि अभियान के दौरान अवैध वाहनों के साथ ही खनिजों की अवैध भण्डारण पर भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया और अधिकांश प्रकरणों में जब्त सामग्री की संबंधित थानों को सुपुर्दगी की गई। जब्त सामग्री के समय पर निस्तारण से जब्त खनिजों को खुर्द-बुर्द या चोरी जैसी घटनाएं नहीं हो सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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